Rule Change: हाई कोर्ट ने EWS कोटे को लेकर दिया बड़ा आदेश, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बदले नियम | school admission rules change delhi high court reduces income limit ews quota all you need to know
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Rule Change: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 5 दिसंबर 2023 में अपनी सिंगल बेंच के लिए एक फैसले को संशोधित किया, जिसमें EWS कैटेगरी के तहत स्कूल में एडमिशन के लिए इनकम लिमिट में बढ़ोतरी की गई थी.अगर आप अपने बच्चे का दिल्ली के स्कूल में EWS कोटे के जरिए एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको दिल्ली हाई कोर्ट का नया आदेश पढ़ लेना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section - EWS) कोटा के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए आय सीमा (Income limit ) को संशोधित कर इसे घटाकर 2.5 लाख रुपये सालाना कर दिया. यानी अब 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवारों के बच्चे ही EWS कैटेगरी के तहत दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं.