Liquor Scam: मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, 16 मार्च को पेश होने का है आदेश
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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कथित शराब नीति घोटाले में एजेंसी की तरफ से उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दायर की गई शिकायतों में उन्हें तलब करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट का रुख किया है.
इस मामले की सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल करेंगे. केजरीवाल ने ईडी की तरफ से दायर आपराधिक शिकायतों में उन्हें तलब करने के एसीएमएम अदालत के पारित दो आदेशों को चुनौती दी है. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए आठ समन का पालन नहीं किया.
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. मामले में अब तक केजरीवाल को आठ समन जारी किए जा चुके हैं. ईडी ने पहले मुख्यमंत्री को जारी किए गए शुरुआती तीन समन का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. बाद में अन्य समन का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत दर्ज की गई.
बता दें कि, केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है. हालांकि, उन्होंने हाल ही में ईडी को सूचित किया कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियोकांफ्रेंसिंग लिंक के जरिए पूछताछ की जा सकती है. नया शिकायत मामला ईडी की तरफ से सीआरपीसी की धारा 190 (1)(ए) के तहत दर्ज किया गया था.
इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (GOM) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था.